गुरुवार, 24 जून 2021

राजस्थान में विशेष योग्यजन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनायें


राजस्थान में विशेष योग्यजन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनायें

1. पेंशन योजना:

पात्रता -  परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 48000/- रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 60000/रुपये।
परिलाभ-  0 से 8 वर्ष तक की आयु 250/- रुपये प्रतिमाह 8 से 75 की आयु तक 500/ रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से ऊपर होने पर 750/- रुपये प्रतिमाह पेंशन य (01 जुलाई, 2017 से सभी उम्र के लाभार्थियों को 750/- रूपये प्रतिमाह)

2. छात्रवृत्ति योजना

पात्रता- ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो को कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों, जिनके परिवार की आय 2.00 लाख तक हो एवं कक्षा 11 से डिप्लोमा डिग्री लेवल तक के छात्र, जिनके परिवार की आय 2.50 लाख तक हो एवं उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, जिनके परिवार की आय 6.00 लाख तक हो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 
परिलाभ- नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता एवं फीस का पुनर्भरण किया जाता है।

3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

पात्रता -विशेष योग्यजनों जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी स्वयं की एवं परिवार की  वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक हो।
परिलाभ- स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना जिस पर ऋण का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार तक) राशि अनुदान के रूप में देय


4. सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना

पात्रता -विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 50000/- रुपये तक हो
परिलाभ- ऐसे युवक युवतियों द्वारा विवाह करने पर रुपये 25,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत उक्त राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया जो दिनांक 22.05.2017 के बाद होने वाले विवाह के लिए प्रभावी है।

5. संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग / उपकरण हेतु अनुदान योजना

पात्रता- विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं हो
परिलाभ-स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रुपये 10,000/- (दस हजार) तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना

6. विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना 

पात्रता- विशेष योग्यजन छात्र-छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं तथा राज्य के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ चिकित्या महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर
परिलाभ- सिविल सेवा परीक्षा हेतु राशि रुपये 1.00 लाख, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 हजार रुपये तथा IIT, IIMS, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये एवं राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देय।

7. विशेष योग्यजन पालनहार योजना

पात्रता -विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे विशेष योग्यजन के परिवार का वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
परिलाभ- बच्चों को 0 से 6 वर्ष की आयु तक 500/- रूपये प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/- रूपये प्रतिमाह अनुदान देय बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष की आयु के बीच आंगनबाड़ी / स्कूल जाना एवं 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य 

8. आस्था योजना 

पात्रता- ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का के विशेष योग्यजन होना तथा परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख हो, ऐसे परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाना
परिलाभ- आस्था कार्डचारी परिवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाना।
Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

कृपया अपना कमेंट एवं आवश्यक सुझाव यहाँ देवें।धन्यवाद

SEARCH MORE HERE

Labels

राजस्थान ज्ञान भंडार (Rajasthan General Knowledge Store)

PLEASE ENTER YOUR EMAIL FOR LATEST UPDATES

इस ब्लॉग की नई पोस्टें अपने ईमेल में प्राप्त करने हेतु अपना ईमेल पता नीचे भरें:

पता भरने के बाद आपके ईमेल मे प्राप्त लिंक से इसे वेरिफाई अवश्य करे।

ब्लॉग आर्काइव