राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत कोविड-19 से निराश्रित / असहाय परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिये कदम
(A) अनाथ बच्चों हेतु
कोरोना महामारी से माता पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को 'PM CARES for Children' के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत निम्न लाभ दिया जाना प्रस्तावित है:
• अनाथ बालक / बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु 1.00 लाख रूपये का अनुदान
• 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रूपये की सहायता
• 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5.00 लाख रूपये की सहायता
• 12 वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी
• कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा
• कॉलेज छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा।
युवाओं को मुख्यमंत्री यवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ
(B) विधवा हेतु
कोविड-19 से पति की मृत्यु होने के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं को निम्न आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :
• 1.00 लाख रु. एक मुश्त Ex-gratia
• 1,500 रू. प्रति माह विधवा पेन्शन (सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त) एवं (सभी आयु वर्ग की महिलाओं को)
• विधवा महिलाओं के बच्चों को 1,000/- रू. प्रति बच्चा प्रति माह तथा विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2,000/- रू. का लाभ दिया जाएगा
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