• कठपुतली चित्र

    राजस्थानी कठपुतली नृत्य कला प्रदर्शन

मंगलवार, 29 जून 2021

RSSB PATWARI EXAM 2021 BEST OF RAJASTHAN GK,QUIZ,TEST SERIES, MODEL PAPER FOR REGULAR PRACTICE AND SUCCESS POINTS

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6.निरोगी काया
7.पर्याप्त निद्रा
8.पढ़ाई में निरंतरता

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रविवार, 27 जून 2021

रावण हत्था-भोपो का प्रमुख तत लोक वाद्य यंत्र

रावण हत्था-भोपो का प्रमुख तत लोक वाद्य यंत्र 

◆ रावण हत्था यह राजस्थान का बहुप्रचलित लोक वाद्य है।
भोपों का प्रमुख वाद्य है रावण हत्था 
◆पाबूजी की फड़ पूरे राजस्थान में विख्यात है जिसे भोपे बाँचते हैं। ये भोपे विशेषकर थोरी जाति के होते हैं। भारतीय संस्कृति की इस ऐतिहासिक धरोहर को वर्षों से उन्होंने अपनी परंपरा में संभाल कर रखा और विकसित किया है। फड़ कपड़े पर पाबूजी के जीवन प्रसंगों के चित्रों से युक्त एक पेंटिंग होती है। भोपे पाबूजी के जीवन कथा को इन चित्रों के माध्यम से कहते हैं और गीत भी गाते हैं। फड़ के सामने ये नृत्य भी करते हैं। 
◆ ये गीत रावण हत्था पर गाये जाते हैं जो सारंगीनुमा वाद्य यन्त्र होता है।
◆ इसे बड़े नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ कर  बनाया जाता है। 

रावणहत्था  लोक वाद्य यंत्र 

◆ इसकी डांड बाँस की होती है, जिसमें खूंटियाँ लगा दी जाती हैं और नौ तार बाँध दिये जाते हैं। 
◆ ये तार स्टील के न होकर बालों के बने होते हैं तथा इन पर गज चलाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। 
रावणहत्था में लगा नारियल का खोल

◆ रावणहत्थे का गज घोडे की पूँछ के बालों से निर्मित होता है तथा सारंगी के गज से भिन्न प्रकार का होता है। इसके बाल एकदम ढीले रहते हैं, जिन्हें दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाकर कड़ा बनाया जाता है। 
रावणहत्थे का गज

गज के अन्तिम छोर पर घुँघरू बंधे होते हैं जो उसके संचालन के साथ ध्वनि उत्पन्न कर ताल का कार्य भी करते हैं। 
रावणहत्थे के तार

◆ बायें हाथ की अंगुलियों से तार को स्थान-स्थान पर दबाकर स्वर निकाले जाते हैं। इसका मुख्य तार मध्य सप्तक के 'सा' तथा अन्तिम तार मन्द्र 'प' में मिलाया जाता है तथा शेष तार 'सा' से 'नि' तक के स्वरों में मिले रहते हैं। 
रावणहत्थे में लगी खुंटिया 

◆ राजस्थान में प्रचलित रावण हत्थे की विशिष्टता यह है कि इसका मुख्य तार घुड़च से एक कोण बनाता हुआ वाद्य के बाईं ओर निकलकर लम्बी डाँड पर लगी खूँटी से कस दिया जाता है। अतः वायलिन की भाँति बाज के तार को डाँड पर दबाकर स्वर नहीं निकाला जाता वरन् तार पर ही दबाव देकर बजाया जाता है। इस प्रकार से निसृत ध्वनि अधिक मधुर होती है। 
रावणहत्थे में बंधे तार

◆ इस वाद्य को मुख्य रूप से भोपे व भील लोग बजाते हैं। इसके साथ पाबूजी, डूंगजी, जवार जी आदि की कथाएँ गाई जाती हैं।

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शनिवार, 26 जून 2021

जंतर-तत् लोक वाद्य यंत्र

तत् लोक वाद्य यंत्र -जंतर

◆ यह वाद्य वीणा का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है। इसकी आकृ वीणा से मिलती है तथा उसी के समान इसमें दो तुम्बे होते हैं। 
जंतर लोक वाद्य यंत्र 

 इसकी डाँड बाँस की होती है जिस पर एक विशेष पशु की खाल के बने 22 पर्दे मोम से चिपकाये जाते हैं। कभी-कभी ये मगर की खाल के भी होते हैं। 
 परदों के ऊपर पाँच या छः तार लगे होते हैं।  तारों को हाथ की अंगुली और अंगूठे के आधार से इस प्रकार अघात करके बजाया जाता है कि ताल भी उसी से ध्वनित होने लगती है। 

गले में लटकाकर जंतर का वादन करते हुए 

 इसका वादन खड़े होकर गले में लटकाकर किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बगड़ावतों की कथा कहने वाले भोपे करते हैं 
 जो पर्दे पर चित्रित कथा के सम्मुख खड़े होकर जन्तर को संगत करते हुए गाकर कहानी कहते हैं। 
 ये लोक देवता देवनारायण जी के भजन और गीत भी इसके साथ गाते हैं। 
 मेवाड़ और बदनौर, नेगड़िया, सवाई भोज आदि क्षेत्रों के भोपे इसके वादन में कुशल  है।
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सारंगी-राजस्थान का प्रमुख तत् लोक वाद्य यंत्र

राजस्थान का प्रमुख तत् वाद्य यंत्र-सारंगी 

सारंगी-

◆ तत् वाद्यों में सारंगी श्रेष्ठ मानी जाती है। 
◆ यह तून, सागवान, कैर या रोहिड़े की लकड़ी से बनाई जाती है। 
◆ इसमें कुल 27 तार होते हैं तथा ऊपर की तांतें बकरे की आंतों से बनी होती हैं। 
सिंधी सारंगी

◆ इसका वादन गज से किया जाता है जो घोड़े की पूँछ के बालों से निर्मित होता है। इसे बिरोजा पर घिसकर बजाने पर ही तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है।
◆ सारंगी के ऊपर लगी खूँटियों को झीले कहा जाता है।
◆ राजस्थान में दो प्रकार की सारंगियाँ प्रचलित हैं- सिन्धी सारंगी व गुजरातण सारंगी। 
सारंगी में लगे तार

◆सिन्धी सारंगी में तारों की संख्या अधिक होती है तथा यह सारंगी का उन्नत व विकसित रूप है। इसकी बनावट और लम्बाई-चौड़ाई अन्य सारंगियों से भिन्न है। 
सारंगी में लगी खूंटियां

◆गुजरातण सारंगी इसका छोटा रूप है, जिसमें तारों की संख्या केवल सात होती है। इन सारंगियों में मुख्य तार स्टील का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त सारंगी में तांत होती है। इसी कारण इनका आधार स्वर ऊँचा होता है। 
सारंगी का बकरे की खाल से मंढा भाग

◆ इन सारंगियों का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर के लंगा जाति के लोग करते हैं। 
◆ मरुधरा में दिलरुबा सारंगी भी बजाई जाती है। वैसे दिलरुबा सारंगी पाकिस्तान  के  सिंध प्रांत में लोकप्रिय वाद्य है, परंतु जैसलमेर ज़िले में सिंधी मुसलमान रहते हैं, इसलिए यह वाद्य काफ़ी लोकप्रिय है।
◆ मरुक्षेत्र में जोगी लोग सारंगी के साथ गोपीचन्द, भरथरी, सुल्तान निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं। 
◆ मेवाड़ में गड़रियों के भाट भी सारंगी-वादन में निपुण होते हैं।

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राजस्थान सरकार की "मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना" (Mukhyamantri corona sahayata yojana)

राजस्थान सरकार की "मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना"  (Mukhyamantri corona sahayata yojana)

1. योजना का उद्देश्यः

कोरोना महामारी से अनाथ हुऐ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना है।

2. योजना का विस्तार:

● यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।

3. परिभाषा:

 अनाथ बालक / बालिका से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है जिनके : 
1.जैविक / दत्तक ग्राही माता-पिता (दोनों) की कोरोना के कारण मृत्यु  है या
2.माता / पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। 

 विधवा महिला से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है।

 अनाथ बालक/बालिका हेतु पालनकर्ता (संरक्षक) से तात्पर्य जिला कलक्टर द्वारा ऐसे बालक / बालिका की देखरेख और पालन-पोषण हेतु उदघोषित व्यक्ति से है।

 कोविड-19 के कारण मृत्यु का तात्पर्य 01 मार्च, 2020 के पश्चात् कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु से है एवं जिसे जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया।

 जिला स्तरीय अधिकारी से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में इस रूप में नियुक्त / पदस्थापित विभाग के किसी भी अधिकारी से है। चाहें उसकी रैंक या वेतनमान कुछ भी हो।

4. पात्रता :

 योजनान्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणन के आधार पर कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर अनाथ बालक/बालिका तथा विधवा महिला व उनके बच्चे अनुदान / आर्थिक / अन्य सहायता के पात्र होंगे। 

● अनाथ बालक / बालिका / विधवा महिला व उसके बच्चे योजनान्तर्गत वर्णित अनुदान / आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हो सकेंगें।
i. अनाथ बालक / बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चे पालनहार योजना के तहत् आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे पालनहार योजना में वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें आदि के लिए दी जाने वाली राशि रूपये 2000/- प्रति वर्ष एक मुश्त देय होगी।
ii. कोरोना के कारण विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगी।

 अनाथ बालक / बालिका तथा विधवा महिलाएँ राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो अथवा कम से कम तीन वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो। 

 अनाथ बालक / बालिका तथा विधवा महिला के परिवार द्वारा कोरोना योद्धा योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पात्र नहीं होंगे।

 अनाथ बालक / बालिका व विधवा के बच्चों के मृतक माता पिता व विधवा के पति के राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम के स्थाई कार्मिक होने की स्थिति में वे राज्य योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

 अनाथ बालक / बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र / विद्यालय में जाना आवश्यक होगा। 

 विधवा महिला की कोरोना विधवा पेंशन निम्नांकित परिस्थितियों में निरस्त की जावेगी
1.1 विधवा महिला की स्वयं की राजकीय सेवा में नियुक्ति होने पर
1.2 विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह किये जाने पर ज. कोरोना के कारण हुई विधवा महिला के लिए अधिकतम आय तथा आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।

5. प्राधिकृत अधिकारी :

 योजनान्तर्गत कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु के प्रमाणन हेतु जिला कलक्टर अधिकृत होंगे। इस कार्य हेतु जिला कलक्टर द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आदि से चिन्हीकरण कार्य सम्बन्धित सूचियाँ तैयार करने व अन्य आवश्यक सहयोग लिया जा सकेगा।

 कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु का प्रमाणन करने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

6. अनुदान / आर्थिक सहायता

योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले अनाथ बालक / बालिका तथा विधवा महिला एवं उनके बच्चों हेतु निम्नानुसार निर्धारित अनुदान / आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता (अनाथ बालक / बालिका हेतु)

(अ.) आर्थिक सहायता

 प्रत्येक बालक / बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु राशि रूपए 1,00,000/ (एक लाख रूपए) का एकमुश्त अनुदान (Ex-gratia) दिया जायेगा। 

 प्रत्येक बालक बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रुपए 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) प्रतिमाह प्रति बालक / बालिका प्रदान किये जायेंगे।

 प्रत्येक बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर राशि रूपए 5,00,000/- ( पांच लाख रूपए) की एकमुश्त सहायता दी जावेगी। उपरोक्त राशि अनाथ बालक/बालिका के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जावेगी।

(ब) शैक्षणिक / अन्य सहायता

 कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय / छात्रावास / विद्यालय के माध्यम से दी जाएगी।
 
 कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। 

 कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। इनकी पात्रता हेतु कोई अन्य शर्ते यथा जाति, आय इत्यादि लागू नहीं होगी। 

 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा।


मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता (विधवा महिला हेतु)

 विधवा महिला को राशि रूपए 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एकमुश्त अनुदान Ex-gratia दिया जाएगा। 

 विधवा महिला को उसकी पेंशन हेतु पात्रता धारित करने की अवधि में आजीवन राशि रूपए 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपए) प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।


मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता (विधवा महिला के बालक / बालिका हेतु)

 विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रूपए 1000/- (एक हजार रूपए प्रतिमाह प्रति बालक / बालिका दिया जाएगा। 

 विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पौशाक, पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु राशि रूपए 2000 / - ( दो हजार रूपए) प्रति बालक / बालिका एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

7. चयन प्रक्रिया / अनुदान स्वीकृतिः

 जिला कलक्टर द्वारा जिले में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों का चिन्हीकरण करवाया जाएगा।

 ऐसे चिन्हित पात्र लाभार्थियों को जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणन कर 07 दिवस में परिशिष्ट-"अ","ब""स" में भुगतान स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगे।

 जिला कलक्टर द्वारा जारी की गई स्वीकृति के आधार पर संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुदान / आर्थिक सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।

 अनाथ बालक / बालिका के प्रकरण में राशि का भुगतान पालनहार एवं बच्चों के संयुक्त बैंक खाते में किया जाएगा

 विधवा महिला व उनके बच्चों के प्रकरण में राशि का भुगतान विधवा महिला के बैंक खाते में किया जाएगा।

 योजनान्तर्गत लाभान्वित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों के वार्षिक स्तर पर जीवित होने संबंधी सत्यापन के आधार पर नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा।

8. भुगतान मदः

 योजनान्तर्गत एकमुश्त तत्काल सहायता, पेंशन / सहायता राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष में इस हेतु उपलब्ध राशि में से किया जाएगा।

● ऐसे बालक बालिका जो बाल गृहों में आवासरत है या होंगे उनकी स्वीकृत राशि को बालक / बालिका का बैंक खाता खुलवाकर एकमुश्त राशि का ही भुगतान किया जा सकेगा।

9. योजना की मॉनीटरिंग एवं बजट आवंटनः

योजना के क्रियान्वयन मॉनीटरिंग एवं आवंटन की कार्यवाही बजट आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

10. विविध:

● प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। ख योजना का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

11. नियमों में शिथिलताः

● इन दिशा निर्देशों की व्याख्या के लिये शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे।
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गुरुवार, 24 जून 2021

राजस्थान में विशेष योग्यजन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनायें

राजस्थान में विशेष योग्यजन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनायें

1. पेंशन योजना:

पात्रता -  परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 48000/- रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 60000/रुपये।
परिलाभ-  0 से 8 वर्ष तक की आयु 250/- रुपये प्रतिमाह 8 से 75 की आयु तक 500/ रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से ऊपर होने पर 750/- रुपये प्रतिमाह पेंशन य (01 जुलाई, 2017 से सभी उम्र के लाभार्थियों को 750/- रूपये प्रतिमाह)

2. छात्रवृत्ति योजना

पात्रता- ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो को कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों, जिनके परिवार की आय 2.00 लाख तक हो एवं कक्षा 11 से डिप्लोमा डिग्री लेवल तक के छात्र, जिनके परिवार की आय 2.50 लाख तक हो एवं उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, जिनके परिवार की आय 6.00 लाख तक हो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 
परिलाभ- नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता एवं फीस का पुनर्भरण किया जाता है।

3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

पात्रता -विशेष योग्यजनों जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी स्वयं की एवं परिवार की  वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक हो।
परिलाभ- स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना जिस पर ऋण का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार तक) राशि अनुदान के रूप में देय


4. सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना

पात्रता -विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 50000/- रुपये तक हो
परिलाभ- ऐसे युवक युवतियों द्वारा विवाह करने पर रुपये 25,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत उक्त राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया जो दिनांक 22.05.2017 के बाद होने वाले विवाह के लिए प्रभावी है।

5. संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग / उपकरण हेतु अनुदान योजना

पात्रता- विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं हो
परिलाभ-स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रुपये 10,000/- (दस हजार) तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना

6. विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना 

पात्रता- विशेष योग्यजन छात्र-छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं तथा राज्य के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ चिकित्या महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर
परिलाभ- सिविल सेवा परीक्षा हेतु राशि रुपये 1.00 लाख, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 हजार रुपये तथा IIT, IIMS, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये एवं राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देय।

7. विशेष योग्यजन पालनहार योजना

पात्रता -विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे विशेष योग्यजन के परिवार का वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
परिलाभ- बच्चों को 0 से 6 वर्ष की आयु तक 500/- रूपये प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/- रूपये प्रतिमाह अनुदान देय बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष की आयु के बीच आंगनबाड़ी / स्कूल जाना एवं 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य 

8. आस्था योजना 

पात्रता- ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का के विशेष योग्यजन होना तथा परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख हो, ऐसे परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाना
परिलाभ- आस्था कार्डचारी परिवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाना।
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मंगलवार, 22 जून 2021

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा/जांच योजना(MUKHYAMANTRI NIHSHULK DAWA/JANCH YOJANA)

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

◆ 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' 2 अक्टूबर, 2011 को लागू की गई थी। 
◆ इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले सभी अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को अधिकांशतः प्रयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। 
◆ राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आर.एस.एम.सी.) का गठन चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाईयां, शल्य चिकित्सा औजार और टांके की खरीद के लिए एक केन्द्रीय खरीद एजेन्सी के रूप में किया गया है। 
◆ आर.एस. एम. सी. राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित जिला ड्रग वेयर हाउस (डी.डी.डबल्यू.एच.) के माध्यम से सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को दवाईयों की आपूर्ति कर रहा है। 
◆ वर्ष 2020-21 में आवश्यक दवा सूची में 04 नई औषधियाँ शामिल की गई है। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में दवाएं 709 से बढ़ाकर 713 तथा 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स सूचीबद्ध हैं। 
◆ दवाईयों की गुणवत्ता की जांच ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्रीज द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही दवाईयों की सूची प्रदर्शित की गई है। बहिरंग रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र के समयानुसार तथा अन्तरंग एवं आपातकालीन रोगियों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित की गई है। इस योजना में जटिल एवं गम्भीर बीमारी के लिए भी दवाईयां उपलब्ध हैं। 
◆ वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक योजना के अन्तर्गत ₹489.82 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

यह योजना राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने एवं अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में "मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है।
 यह योजना मात्र जांचों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए ही नहीं, अपितु इस योजना के माध्यम से राजस्थान के समस्त राजकीय चिकित्सालयों पर जांच सेवाओं का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। 
◆ दिसम्बर, 2020 तक 34.26 करोड़ जांचें की जाकर 15.54 करोड़ लोगों को इस योजना में लाभान्वित किया जा चुका है। प्रतिदिन लगभग 1.25 से 1.50 लाख जांचे निःशुल्क की जा रही हैं।
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सोमवार, 21 जून 2021

राजस्थान साहित्य अकादमी(Rajasthan Sahitya Akademi)

राजस्थान साहित्य अकादमी(Rajasthan Sahitya Akademi)

राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी, 1958 को राज्य सरकार द्वारा एक शासकीय इकाई के रूप में की गई और 08 नवम्बर, 1962 को स्वायतता प्रदान की गई, तदुपरान्त यह संस्थान अपने संविधान के अनुसार राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति तथा साहित्यिक संचेतना के प्रचार-प्रसार के लिए सतत सक्रिय है।

राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना साहित्य जगत् हेतु एक सुखद और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही राजस्थानके सांस्कृतिक और साहित्यिक पुनर्निर्माण एवं विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

राजस्थान साहित्य अकादमी
राजस्थान साहित्य अकादमी 


उद्देश्य

  • राजस्थान में हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए  प्रयत्न करना।
  • राजस्थान के हिन्दी भाषा के साहित्यकारों और विद्वानों में पारस्परिक सहयोग की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करना।
  • संस्थाओं और व्यक्तियों को हिन्दी साहित्य से संबंधित उच्च स्तरीय ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं, कोश ,विश्वकोष, आधारभूत शब्दावली, ग्रन्थ निर्देशिका, सर्वेक्षण व सूचीकरण आदि के सृजन व प्रकाशन में सहायता देना तथा स्वयं भी इनके प्रकाशन की व्यवस्था करना।
  • भारतीय भाषाओं में एवं विश्वभाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद करना तथा ऐसे अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित करना या सहयोग देना।
  • साहित्यिक सम्मेलन, विचार-संगोष्ठियों, परिसंवादों, सृजनतीर्थ, रचना पाठ, लेखक शिविर, प्रदर्शनियां, अन्तर प्रादेशिक साहित्यकार बंधुत्व यात्राएं, भाषणमाला, कवि सम्मेलन एवं हिन्दी साहित्य के प्रचार-प्रसार की अन्य योजनाओं आदि की व्यवस्था करना तथा तद्निमित्त आर्थिक सहयोग देना।
  • राजस्थान के साहित्यकारों को उनकी हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए सम्मानित करना।
  • हिन्दी साहित्य से संबंधित सृजन, अनुवाद, साहित्यिक शोध व आलोचनापरक अध्ययन संबंधी प्रकल्प, भाषा वैज्ञानिक एवं साहित्यिक सर्वेक्षण, लोक साहित्य संग्रह तथा ऐसे ही प्रकल्पों के लिए राजस्थान की संस्थाओं तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग देना तथा स्वयं भी ऐसे प्रकल्पों को निष्पन्न करना।
  • राजस्थान के हिन्दी के साहित्यकारों को वित्तीय सहायता, शोधवृत्तियां आदि देना।
  • अकादमी पुस्तकालय, वाचनालय तथा अध्ययन एवं विचार-विमर्श केन्द्र स्थापित करना और इस प्रवृत्ति के विकास के लिए राजस्थान की हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहयोग देना।
  • ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उद्देश्यों को आगे बढाने के लिए आवश्यक समझे जावें चाहे वे उपरोक्त कृत्यों में हो या न हों

संगठन :

  •  सरस्वती सभा (सर्वोच्च सभा)
  • संचालिका (कार्यकारिणी)
  • वित्त समिति
  • परामर्शदात्री समितियां

 सम्मान  एवं पुरस्कार योजना -

  • सम्मान परम्परा - प्रदेश के वरिष्ठ और मूर्धन्य साहित्यकारों को अकादमी उनके समग्र कृतित्व एवं व्यक्तित्व के आधार पर चार प्रकार से सम्मानित करती है - ‘साहित्य मनीषी’, ‘जनार्दनराय नागर सम्मान’, ‘विशिष्ट साहित्यकार सम्मान और ‘अमृत सम्मान’। ‘साहित्य मनीषी’ सम्मान प्रति तीन वर्ष की कालावधि में राज्य के एक श्रेष्ठ साहित्यकार को प्रदान किया जाता है जिसमें सम्मान स्वरूप 2.51 लाख रु., प्रशस्ति पत्र आदि भेंट किये जाने का प्रावधान है। ‘जनार्दनराय नागर सम्मान’ सम्मान 1.00 लाख रु. का है। ‘विशिष्ट साहित्यकार सम्मान’ में 51 हजार रु., प्रशस्ति पत्र आदि भेंट किये जाते हैं। ‘अमृत सम्मान’ में 31 हजार रु. प्रशस्ति पत्र आदि भेंट किये जाते हैं। 
  • पुरस्कार योजना - अकादमी प्रति वर्ष विज्ञप्ति प्रसारित कर श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करती है। अकादमी द्वारा वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ-साथ,  विद्यालयों में अध्ययनरत विधार्थियों को पुरस्कृत करने की योजनाएं हैं। अकादमी का सर्वोच्च ‘मीरा पुरस्कार’ 75 हजार रु. है। इसके अलावा अकादमी प्रतिवर्ष   - ‘सुधीन्द्र’(कविता), ‘रांगेय राघव’(कहानी-उपन्यास), ‘देवीलाल सामर’(नाटक) , ‘देवराज उपाध्याय’ (आलोचना), ‘कन्हैयालाल सहल’(विविध विधाएं), ‘सुमनेश जोशी’(प्रथम प्रकाशित कृति),  ‘श्ांभूदयाल सक्सेना’(बाल साहित्य) के साथ महाविद्यालय और विद्यालय स्तरीय  डॉ. सुधा गुप्ता, चन्द्रदेव शर्मा और परदेशी पुरस्कार की प्रविष्टियां आमंत्रित कर प्रदान करती है। 

 प्रवृत्तियां -

  • मधुमती पत्रिका - अकादमी की मधुमती मासिक पत्रिका हिन्दी-साहित्य की चर्चित और उल्लेखनीय पत्रिका है। गत् 53 वर्षों से यह पत्रिका प्रकाशित हो रही है। मधुमती पत्रिका ने गत् 58 वर्षों  में राजस्थान की भाषा-साहित्य और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया है। मधुमती पत्रिका के माध्यम से राज्य में नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित और उन्हें अवसर देने का पूरा कार्य किया गया है।
  • कृतिकार प्रस्तुति योजना - अकादमी ने राजस्थान के स्थापित प्रबुद्ध साहित्यकारों के कृतित्व व उनके साहित्यिक योगदान को सामान्यजन तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास ‘कृतिकार प्रस्तुति’ (मोनोग्राफ) प्रकाशन योजना के माध्यम से किया है। इस योजना के अन्तर्गत चुनिंदा रचनाकारों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर केन्द्रित विशिष्ट सामग्री प्रकाशित की जाती है।  
  • पुस्तक प्रकाशन सहयोग योजना - अकादमी की प्रमुख प्रवृत्ति श्रेष्ठ व साहित्यिक ग्रंथों का प्रकाशन करना है। इस योजना के अन्तर्गत अकादमी राजस्थान के सृजनशील लेखकों की पुस्तकों, संकलनों, ग्रंथावलियों आदि का प्रकाशन करती है। अकादमी अपने रचनाकारों को पुस्तक प्रकाशन पर यथानियम रायल्टी या मानदेय भी देती हैं। हमारे पुरोधा - इस योजना में दिवंगत पुरोधा साहित्यकारों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर हमारे पुरोधा ग्रंथों का प्रकाशन किया गया है।
  • साहित्यिक समारोह -  अकादमी राजस्थान में यथानिर्णय विभिन्न प्रकार के साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष विभिन्न अंचलों में आयोजित करती है। इन समारोहों में लेखक सम्मेलन, साहित्यकार सम्मान समारोह, आंचलिक साहित्यकार समारोह, सेमीनार, कवि गोष्ठियां, लेखक शिविर, अन्तरप्रान्तीय बंधुत्व यात्रा, साहित्यकार सृजन साक्षात्कार, पाठक मंच और साहित्य के सामाजिक सरोकार आदि विषयों पर मूर्धन्य व पुरोधा साहित्यकारों की स्मृति में व्याख्यानमालाएं आदि।
  • पाठक मंच - पाठकों में साहित्यिक कृतियों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने और एक साहित्यिक वातावरण निर्मित करने के लिए अकादमी ने राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर पाठक मंचों की स्थापना की है। इन पाठक मंचों के माध्यम से साहित्यिक कृतियों पर खुली चर्चा तथा बहस की शुरुआत की गयी है। राज्य के विभिन्न जिलों स्थित केन्द्रों पर संचालित इस योजना का व्यापक प्रभाव व स्वागत हुआ है।
  • अध्ययन विचार-विमर्श केन्द्र - यह योजना राजस्थान में अद्यतन अग्रांकित स्थानों पर संचालित है - श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। इन केन्द्रों में अकादमी द्वारा पाठकों को अकादमी प्रकाशन व पत्रिका आदि निःशुल्क अध्ययनार्थ उपलब्ध हैं।

 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग -

  • चिकित्सा व अभावग्रस्त सहयोग - अकादमी द्वरा प्रतिवर्ष रुग्ण साहित्यकारों को चिकित्सा एवं अभावग्रस्त योजना में चिकित्सा सहयोग दिया जाता है। साथ ही अभावग्रस्त साहित्यकारों को भी अिर्थक सहयोग प्रदान किया जाता है।  
  • सक्रिय, संरक्षित सम्मान सहयोग - अकादमी प्रतिवर्ष सक्रिय, संरक्षित सम्मान सहयोग योजना में राजस्थान के वरिष्ठ और सक्रिय साहित्यकारों को सम्मान सहयोग राशि लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान करती है।  
  • पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना - अकादमी की ‘पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग’ योजनान्तर्गत राज्य के नवोदित लेखकों से पांडुलिपियों पर सहयोग दिया जाता है। सत्र 82-83 से प्रारंभ की गई इस योजना में अब तक अकादमी के सहयोग से अद्यतन 606 पांडुलिपियां प्रकाशित हुई हैं।  
  • प्रकाशित ग्रंथों पर सहयोग -  इस योजनान्तर्गत लेखकों व लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु अकादमी  प्रकाशित पुस्तकों पर आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
  • साहित्यिक संस्थाओं को सहयोग - अकादमी से इस समय राजस्थान स्थित 8 संस्थाएं सम्बद्ध और 13 मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, जो सम्पूर्ण राजस्थान में निरन्तर साहित्यिक प्रसारात्मक कार्यों में संलग्न हैं। 
  • वृहद शोध संदर्भ केन्द्र - शोधार्थियों, आमजन हेतु अकादमी भवन में ही एक शोध संदर्भ, पुस्तकालय-वाचनालय का संचालन किया जा रहा है। इस पुस्तकालय में शोधपरक हिन्दी भाषा और साहित्य की 28,299 महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ उपलब्ध हैं। वाचनालय में अध्ययनार्थ आने वाले पाठकों के लिए 79 साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाओं तथा 13 दैनिक पत्र उपलब्ध हैं।
  • ध्वनि-चित्र संकलन - लब्ध प्रतिष्ठ व वरिष्ठ साहित्यकारों की वाणी को संरक्षित रखने की दृष्टि से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में अद्यतन राजस्थान के 53 रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की वाणी में संग्रहीत हैं। 
  • एकात्म सभागार - माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की घोषणा के अन्तर्गत अकदमी में एकात्म सभागार का निर्माण किया गया है। उक्त सभागार में 200 व्यक्तियों के बैठकों की सुविधा है और इस सभागार ए.सी. की सुविधा उपलब्धहै । उक्त सभागार की लागत 230.58 लाख रु. है।  
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मीरा अकादमिक पुरस्कार ( Meera Academic Award)

मींरा पुरस्कार

1डॉ. रामानंद तिवारीभारतीय संस्कृति के प्रतीक(नि.)1959-60
2डॉ. रामानंद तिवारीअभिनव रस मीमांसा (आ.)1962-63
3श्री रघुवीर मित्रभूमिजा (का.)1963-64
4श्री पोद्दार रामावतार‘अरुण’बाणाम्बरी (का.)1963-64
5डॉ. वेंकट शर्माकाव्य सर्जना और काव्यास्वाद (आ.)1974-75
6डॉ. दयाकृष्ण विजयआंजनेय (का.)1978-79
7डॉ. पानू खोलियासत्तर पार के शिखर (उप.)1979-80
8श्री हमीदुल्लाउत्तर उर्वशी (ना.)1980-81
9श्री यादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’हजार घोड़ों का सवार (उप.)1982-83
10श्री नंद चतुर्वेदीशब्द संसार की यायावरी (आ.)1983-84
11श्री विजेन्द्रचैत की लाल टहनी (का.)1986-87
12श्री नंदकिशोर आचार्यवह एक समुद्र था (का.)1986-87
13श्री हरीश भादानीएक अकेला सूरज खेले (का.)1986-87
14श्री ऋतुराजनहीं प्रबोध चन्द्रोदय (का.)1987-88
15श्री ईश्वर चन्दरलौटता हुआ अतीत (कथा.)1988-89
16डॉ. विश्वंभरनाथ उपाध्यायजोगी मत जा (उप.)1990-91
17श्री अन्नाराम सुदामाआंगन नदिया (उप.)1991-92
18डॉ. कन्हैयालाल शर्मापूर्वी राजस्थानी उद्भव और विकास (आलो.)1992-93
19डॉ. राजेन्द्रमोहन भटनागरप्रेम दीवानी (उप.)1994-95
20श्री भगवान अटलानीअपनी-अपनी मरीचिका (उप.)1995-96
21श्रीमती सावित्री परमारजमी हुई झील (कथा)1997-98
22डॉ. चंद्रप्रकाश देवलबोलो माधवी (काव्य)1998-99
23डॉ. जीवनसिंहकविता और कविकर्म (आलो.)2000-01
24डॉ. जबरनाथ पुरोहितरेंगती हैं चिटियां (काव्य)2001-02
25श्री हरिराम मीणाहां, चांद मेरा है (काव्य)2002-03
26श्री बलवीर सिंह ‘करुण’मैं द्रोणाचार्य बोलता हूं (महाकाव्य)2005-06
27श्री आनंद शर्माअमृत पुत्र (उप.)2007-08
28श्रीमती मृदुला बिहारीकुछ अनकही (उप.)2008-09
29डॉ. जयप्रकाश पण्ड्या ‘ज्योतिपुंज‘बोलो मनु! बोलते क्यों नहीं?2010-11
30श्री अम्बिका दत्तआवों में बारहों मास2011-12
31श्री भवानी सिंहमांणस तथा अन्य कहानियां2012-13
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मीरा बाई पेनोरमा ,मेड़ता,नागौर(MEERA BAI PENORAMA,MEDTA,NAGOUR)

मीरा बाई पेनोरमा ,मेड़ता,नागौर

◆ 95.36 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति से पेनोरमा का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।आमजन के दर्शनार्थ चालू है।

मीरा बाई के जीवन का संक्षिप्त परिचय

मीरा बाई
मीरा बाई 

◆ श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा बाई श्री कृष्ण की भक्ति करते-करते अन्ततः श्री कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गयी।राव दूदाजी ने पन्द्रहवीं शताब्दी में दूदागढ़, मेड़ता सिटी में भव्य गढ़ का कलाकृति से निर्माण कराया, जो एक लोक आकर्षक धरोहर ‘गढ़’ भवन के रूप में प्रसिद्ध है।

◆ मीरा बाई मेड़ता के राठौड़ वंष के शासक राव रतनसिंह की पुत्री थी। मीरा का जन्म 1498 ई. में ‘कुड़की’ गांव (मेड़ता) में हुआ था। इसका लालन-पालन इनके दादा दूदाजी ने किया। इनका बाल्यकाल वैष्णव धर्म से ओत-प्रोत था। मीरा में कृष्ण के प्रति भक्ति का बीजारोपण बचपन से ही हो गया था। इनकी भक्ति भावना ‘माधुर्य’ भाव की थी। मीरा नारी संतों में ईष्वर प्राप्ति की साधना में लगे रहने वाले भक्तों में प्रमुख थी।

◆ 1516 ई. में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। भोजराज की आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त मीरा का सांसारिक जीवन में लगाव कम हो गया और उसकी निष्ठा भक्ति व संत सेवा की ओर बढ़ने लगी। मीरा को जब ये ज्ञात हुआ कि उसके नटवरनागर-कृष्ण तो बहुत पहले ही वृन्दावन त्याग कर द्वारिका जा बसे हैं तो उसी समय वह उनसे मिलने द्वारिका चल दी। 

◆ भक्ति काल में मीरा के समकक्ष अन्य कोई नारी भक्त नहीं थी। मीरा के पदों में सांसारिक बन्धनों से मुक्ति पाकर ईष्वर की भक्ति में पूर्ण समर्पण की भावना दृष्टिगत होती है। मीरा का धर्म अपने आराध्य की हृदय से भक्ति करना था।

◆ मीरा के मुख्य ग्रंथ- ‘‘सत्यभाभा जी नू रूसणो’’, ‘‘गीत गोविन्द की टीका’’, ‘‘राग गोविन्द’’, ‘‘मीरा री गरीबी’’, ‘‘रूकमणी मंगल’’, आदि माने गये हैं। उन के भजनों में जीव, दया और अहिंसा को विषेष महत्व दिया गया है। देषकाल व वातावरण के अनुसार मीरा के पदों में भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है।

◆ आज भी ‘‘मीरादासी सम्प्रदाय’’ अनेक भक्तों द्वारा अपनाया जाता है जो भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धान्तों का पोषक है। आज भी मीरा के भजन जन-जन के कण्ठों से मुखरित होते सुनाई पड़ते हैं।

◆ श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा बाई एवं उनकी भक्ति को प्रदर्षित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008 में 95.36 लाख रूपये से राव दूदागढ़, मेड़ता का संरक्षण कर उसमें मीरा बाई पेनोरमा का निर्माण किया गया है। इस पेनोरमा में सिलिकाॅन फाइबर से निर्मित मूर्तियां, रिलिफ पेनल, मिनिएचर, षिलालेख आदि के माध्यम से मीरा बाई के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों एवं महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को आम जनता के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। 

राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा मीरा बाई पेनोरमा, मेड़तासिटी का विकास एवं विस्तार का कार्य द्वितीय चरण में वर्ष 2014 से किया जा रहा है।

◆ वर्ष 2015 में मीरा बाई पेनोरमा, मेड़तासिटी का 1,60,262 तथा वर्ष 2016 में 1,50,076 पर्यटकों ने टिकिट लेकर अवलोकन किया। वर्ष 2008 से वर्ष 2016 तक कुल 10,28,852 पर्यटकों ने राव दूदागढ़, मेड़ता स्थित इस पेनोरमा का अवलोकन किया है। राव दूदागढ़ कृष्णभक्तों के लिए एक तीर्थस्थल की भांति लोकप्रिय हो गया है।

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रविवार, 20 जून 2021

राजस्थान में बकरियों की प्रमुख नस्लें

राजस्थान में बकरियों की प्रमुख नस्लें :

 
राजस्थान में मुख्य रूप से सिरोही मारवाड़ी जखराना एवं जमनापारी नस्ल की बकरियाँ पायी जाती हैं।

सिरोही:

यह नस्ल राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं के आसपास के क्षेत्रों में तथा सिरोही, अजमेर, नागौर, टोंक, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में मुख्य रूप से पायी जाती हैं। इस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं सूखा सहन करने की क्षमता अन्य बकरियों की अपेक्षा अधिक होती है। इस नस्ल के पशु का आकार मध्यम एवं शरीर गठीला होता है। यह नस्ल मुख्यतः मांस एवं दूध के लिए पाली जाती है। इसके शरीर का रंग हल्का एवं गहरा भूरा व शरीर पर काले, सफेद एवं गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। कुछ पशुओं में गले के नीचे अंगुली जैसी दो गूलरे (मांसल भाग) एवं मुँह के जबड़े के नीचे की तरफ दाढ़ीनुमा बाल पाये जाते हैं। कान चपटे, नीचे की तरफ लटके हुए, लम्बे एवं पत्तीनुमा होते हैं तथा पूंछ छोटी एवं ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। प्रजनन योग्य नर का औसत शरीर भार 40-50 किलो व मादा का शरीर भार 30-35 किलो होता है। इनका दुग्ध उत्पादन 100 किग्रा. ( 115 दिनों में) होता है। इस नस्ल की बकरिया प्रायः एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती हैं।

सिरोही बकरी


मारवाड़ी :

यह नस्ल राजस्थान में जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में पायी जाती हैं। यह मध्यम आकार की काले रंग की बकरी है। इसका शरीर लम्बे बालों से ढका होता है। कान चपटे व मध्यम आकार के व नीचे की ओर लटके होते हैं। नर का औसत शरीर भार 30-35 किलो व मादा का शरीर भार 25-30 किलो होता है। इनके शरीर से वर्ष में औसतन 200 ग्राम बालों की प्राप्ति होती है जो गलीचे / नमदा आदि बनाने के काम आते हैं। इनका दुग्ध उत्पादन 95 किग्रा. ( 115 )दिनों में होता है।

मारवाड़ी बकरी

जखराना :

यह नस्ल राजस्थान के अलवर जिले एवं आस पास के क्षेत्रों में पायी जाती हैं। यह आकार में बड़ी तथा काले रंग की होती है। इनके मुँह व कानों पर सफेद रंग के धब्बे पाये जाते हैं। इनका दुग्ध उत्पादन 120 किग्रा. (115 दिनों में) होता है तथा वर्ष भर में इनका औसत शारीरिक भार 20 किलो तक पहुंच जाता है। इनके व्यस्क नर का भार औसतन 55 कि.ग्रा. तक होता है।
जरखाना बकरी


जमनापारी:

यह नस्ल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चकरनगर व गढ़पुरा इलाके में बहुतायत से पायी जाती हैं। यह क्षेत्र यमुना व चम्बल नदियों के कछार में स्थित है। ये बकरियाँ, बीहड़ व खादर क्षेत्रों में जहाँ पर चराई की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो तो खूब पनपती है। वर्तमान समय में इनकी मूल नस्ल की संख्या 6 हजार से भी कम है। इस कारण इनका त्वरित संवर्धन परम आवश्यक है। यह एक बड़े आकार की बकरी है। इसका रंग सफेद होता है और कभी-कभी गले व सिर पर धब्बे भी पाये जाते हैं। इनकी नाक उभरी हुई होती जिसे रोमन नोज कहते है। इस पर बालों के गुच्छे होते हैं। रोमन नोज एवं जांघों के पिछले भाग में सफेद बाल इस नस्ल की मुख्य पहचान है। इनके कान काफी बड़े व लटके हुए होते हैं। नर व मादा दोनों में ही प्रायः सींग पाये जाते हैं। इनके वयस्क नर एवं मादा का शारीरिक भार क्रमशः 44 एवं 38 कि.ग्रा. होता है। इनकी लम्बाई व ऊँचाई क्रमशः 77 / 75 एवं 78 / 75 सेंमी. होती है। यह भी एक दुकाजी नस्ल है परन्तु इससे दूध उत्पादन सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है। ये बकरियाँ 194 दिनों के दुग्धकाल में 200 कि.ग्रा. औसतन दुग्ध देती है। वर्ष भर में इन बकरियों का शारीरिक भार 21-26 कि.ग्रा. तक हो जाता है। इसे नस्ल सुधार कार्यक्रमों में भी प्रयोग किया जाता है।

जमनापारी बकरी 

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