बुधवार, 7 जुलाई 2021

VIDHYA SAMBAL YOJANA विद्या संबल योजना -शिक्षण संस्थाओं / आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी के रूप में वेतन परअस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति


VIDHYA SAMBAL YOJANA विद्या संबल योजना -शिक्षण संस्थाओं / आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी के रूप में वेतन परअस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति 

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/ प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 'विद्या संबल योजना' लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए गये हैं।

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।


3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।


4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।
अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अंथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा ।


II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी ।


III. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।


5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद(अध्यापक/प्रशिक्षक)  कक्षाप्रति घंटा मानदेयअधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-।।।1 से 8300 /-21000 /-
ग्रेड-।।9 से 10350/-25000 /-
ग्रेड-।11 से 12400/-30000 /-
अनुदेशक300 /-21000/-
प्रयोगशाला सहायक300 /-21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पदप्रति घंटा मानदेयअधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य800 /-45000/-
सह आचार्य1000/-52000/-
आचार्य1200/-60000/-
6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य संत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए. रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा उपर वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

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