शनिवार, 14 नवंबर 2020

राजस्थान जनआधार योजना 2019 (एक नंबर,एक कार्ड ,एक पहचान ) Janaadhar yojana 2019


राजस्थान जनआधार योजना 2019 (एक नंबर,एक कार्ड ,एक पहचान )

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019 -20 में की गई बजट घोषणा (अनुच्छेद संख्या-141) की अनुपालना में लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुँचाने के दृष्टिगत "राजस्थान जन-आधार योजना- 2019" का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसके तहत सभी विभागों की योजनाओं के लाभ एवं सेवाओं प्रदायगी सुनिश्चित की जाएगी।

उद्देश्य

• राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक  सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को "एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान"प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान  तथा पते दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कराना।

• नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के माध्यम से तथा गैर-नकद लाभ आधार/जन-आधार अधिप्रमाणन उपरान्त देय।

• राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना तथा ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विरतार करना

• ई-मित्र तंत्र का विनियमन द्वारा नियंत्रण व प्रभावी संचालन करना।

 • राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जाना।

• महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

• सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना। विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवितता प्रमाण-पत्र के रूप में मान्यता देना।

जन-आधार पंजीयन व जन-आधार कार्ड

• राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन-आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा।
• परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

• विभिन्न प्रकार के परिवार कार्ड (यथा राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड इत्यादि) के स्थान पर राज्य के निवासी परिवारों को एकबारीय निःशुल्क जन-आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जो बहुउद्देश्यीय कार्ड होगा। भविष्य में सभी जन-कल्याण की योजनाओं के लाम/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भविष्य में स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की आवश्यकता के मद्देनजर जन-आधार व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जायेगा।

• राज्य के पंजीकृत निवासियों द्वारा स्वयं जन-आधार डेटा रिपोजिटरी में दर्ज सूचनाओं को समय-समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन कराया जा सकेगा।

• जन-आधार डेटा रिपोजिटरी से एकीकृत अन्य योजनाओं के डेटाबेस में लाभार्थी की सूचना में अद्यतन होने पर जन-आधार डेटा रिपोजिटरी में भी उस निवासी की सूचनाओं में अद्यतन किया जा सकेगा  |

• परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नामांकन होने पर उस सदस्य की आधार  संख्या को जन-आधार पोर्टल पर परिवार द्वारा दर्ज करवाना आवश्यक होगा।


 नकद व गैर-नकद लाभों की प्रदायगी

नकद लाभ-- पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक नकद लाभ सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे व्यक्तिगत नकद लाभ संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में, यदि लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है तो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।

गैर-नकद लाभ- पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक गैर नकद लान परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य तथा व्यक्तिगत गैर-नकद लाभ संबंधित लाभार्थी (अवयस्क लाभार्थी की स्थिति में परिवार का मुखिया) स्वयं के आधार अधिप्रमाणन उपरान्त प्राप्त कर सकेगा।

घर के नजदीक लाभ हस्तांतरण हेतु सेवाओं का विस्तार

• राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुदूर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि आम निवासियों को घर के नजदीक योजनाओं के लाभ/सेवाएं प्राप्त हो सके।

• राज्य में गैर--नकद लाभ की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ तथा दिन-प्रतिदिन की सेवाएँ घर के नजदीक प्रदान करने हेतु ई-मित्र केन्द्रों, ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस कियोस्क, ई-कॉमर्स, बीमा इत्यादि सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

• नकद लाभ वितरण हेतु बैकिंग सेवाओं यथा बैंक बी.सी. ए.टी.एम. माइक्रो ए.टी.एम, डिजीटल पेमेन्ट किट इत्यादि का सुदूर क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाएगा।

 ई-मित्र परियोजना का विस्तार

• राजस्थान जन-आधार योजना के अन्तर्गत ई मित्र परियोजना का संचालन एवं विस्तार किया जाएगा।

• राजस्थान जन-आधार योजना के अन्तर्गत ई-मित्र के माध्यम से सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता लाने और प्रभावी नियन्त्रण हेतु विनियम बनाए जाएंगे। 

पोर्टल्स  का एकीकरण 

• परिवार को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभों से संबंधित एप्लीकेशनों को जन-आधार पोर्टल से चरणबद्ध रूप से एकीकृत किया जाएगा।

• एकीकरण के पश्चात् सम्बन्धित विभागों की एप्लीकेशनों द्वारा योजनाओं का लाभ जन-आधार परिवार पहचान संख्या के माध्यम से ही हस्तांतरित किया जाएगा तथा इसका विवरण जन-आधार प्लेटफार्म से साझा किया जाएगा।

• राज्य में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, अतः किसानों के उत्थान हेतु संचालित सभी योजनाओं को प्राथमिकता से राजस्थान जन-आधार पोर्टल से जोडा जायेगा ताकि उन्हें प्राप्त होने वाले सभी नकद व गैर-नकद लाभ एवं सेवाएँ सीधे व पारदर्शी रूप से समय पर प्राप्त हो सके।

• जिन जनकल्याणकारी योजनाओं के डेटाबेस एवं भुगतान का ऑनलाईन प्लेटफॉर्म वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उन सेवाओं एवं परिलाभों हेतु जन-आधार प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा।

• जन-आधार पोर्टल से एकीकृत किए जाने वाले पोर्टल्स हेतु आवश्यकतानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

राजस्थान जन-आधार योजना में पंजीयन एवं कार्ड वितरण

पूर्व पंजीकृत परिवारों के लिए: स्टेट रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी में पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जन-आधार पहचान संख्या को मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं वॉयस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसे निकटस्थ ई-मित्र/ ई-मित्र प्लस पर आधार/परिवार पहचान संख्या देकर प्राप्त किया जा सकेगा।

नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए: जन- आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी परिवार का वयस्क सदस्य जन-आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई-मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेगा परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओं व अपलोड किए गए दस्तावेजों आदि के आधार पर सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी तथा उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचित कर दी जाएगी।

जन-आधार कार्ड वितरण: परिवार को जन-आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त मुद्रित कार्ड सीधे सम्बन्धित नगर निकाय /पंचायत समिति/ई-मित्र को वितरण हेतु प्रेषित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित नगर निकाय / पंचायत समिति के द्वारा सम्बन्धित परिवार को एकबारीय निःशुल्क कार्ड वितरित किया जाएगा। नामांकित परिवार जन-आधार ई-कार्ड, जन-आधार पोर्टल अथवा एस.एस.ओ. आई डी के माध्यम से भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।

संशोधन/अद्यतनः जन-आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई-मित्र पर करवाया जा सकेगा संशोधन / अद्यतन परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकेगा। निवासी चाहे तो अद्यतन जन-आधार ई-कार्ड ई-मित्र/ ई-मित्र प्लस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है।

• परिवारों/व्यक्तियों का पंजीयन निरस्त करनाः यदि कोई अपात्र परिवार / व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख  प्रस्तुत कर जन- आधार पंजीयन करवा लिया है / का्ड प्राप्त कर लिया है तो ऐसे जन-आधार पंजीयन/कार्ड को स्थायी रूप से नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा।

Share:

1 टिप्पणी:

कृपया अपना कमेंट एवं आवश्यक सुझाव यहाँ देवें।धन्यवाद

SEARCH MORE HERE

Labels

राजस्थान ज्ञान भंडार (Rajasthan General Knowledge Store)

PLEASE ENTER YOUR EMAIL FOR LATEST UPDATES

इस ब्लॉग की नई पोस्टें अपने ईमेल में प्राप्त करने हेतु अपना ईमेल पता नीचे भरें:

पता भरने के बाद आपके ईमेल मे प्राप्त लिंक से इसे वेरिफाई अवश्य करे।

ब्लॉग आर्काइव